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अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जमानती वारंट

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jan 2020 12:19 AM IST
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bailable waarant against abdulaah azam
रामपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान पान दरीबा में आयोजन जनसभा में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद जयाप्रदा पर टिप्पणी करने के मामले में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।
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इस मामले में अब्दुल्ला के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। कोर्ट ने उन्हें तलब करने के लिए पहले सम्मन जारी किया था। लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट की ओर से जमानतीय वारंट जारी किया गया था। इस मामले में बुधवार को एडीजे-6 की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि पुलिस सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट जमान वारंट ही तामील नहीं करा पाई। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि इस मामले में कोर्ट की ओर से पिछले दिनों जमानतीय वारंट जारी किया गया था,लेकिन पुलिस अब्दुल्ला आजम को जमानतीय वारंट तामील नहीं करा पाई। कोर्ट ने अपने आदेश क बरकरार रखा है। इस मामले की सुनवाई अब सात फरवरी को होगी।
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