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आजम खां और बेटे अब्दुल्ला की जमानत पर सुनवाई टली
Thu, 08 Oct 2020 02:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2020 02:45 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
बारह साल पुराने छजलैट प्रकरण में आरोपी रामपुर के सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत पर बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता का निधन होने से न्यायिक कामकाज ठप रहा, जिस कारण सुनवाई टल गई। अब पिता पुत्र की जमानत पर तेरह अक्तूबर को सुनवाई होगी।
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छजलैट थाने में जनवरी 2008 को रामपुर के सांसद एवं पूर्व मंत्री आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, अमरोहा के विधायक महबूब अली, नूरपुर विधायक नईम उल हसन, नगीना विधायक मनोज पारस, डीपी यादव और सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राज कुमार प्रजापति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि उस समय आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर जा रहे थे।
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पुलिस ने छजलैट थाने के सामने आजम खां की कार रुकवाकर चेकिंग की थी। इसी विरोध में आजम खां और उनके समर्थकों जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस ने तफ्तीश पूरी करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। इस केस की सुनवाई एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजे-2 की अदालत में चल रही है।
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आजम खां और उनके बेटे के अधिवक्ता शाहनवाज की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। बुधवार को जमानती प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन की वजह से बुधवार को न्यायिक कार्य नहीं हुआ। जिस कारण जमानत पर सुनवाई टल गई।
सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर उपस्थित रहे। अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए अब तेरह अक्तूबर की तारीख तय की है।