{"_id":"664be9ff1c2ebf18aa0526c7","slug":"bail-application-of-accused-of-extortion-and-fraud-rejected-moradabad-news-c-15-1-mbd1027-404664-2024-05-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Moradabad News: रंगदारी और धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Moradabad News: रंगदारी और धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
मुरादाबाद। रंगदारी मांगने और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी जनपद न्यायालय से खारिज कर दी गई है। इस मामले में बलरामपुर जेल में बंद ललित कौशिक भी आरोपी है।
बिलारी थाना क्षेत्र के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बिलारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। चेतेंद्र सिंह उर्फ चेतन, भूरा जाटव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि ललित कौशिक इस समय जेल में बंद हैं, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि वह पिछले दिनों किसी काम से कचहरी मुरादाबाद गया था, वहां ललित कौशिक भी अपनी तारीख पर जेल से आया था, जिसने धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चेतेंद्र सिंह उर्फ चेतन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसकी जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार की अदालत में पेश की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं संजीव अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और आरोपी का आपराधिक इतिहास देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विज्ञापन
बिलारी थाना क्षेत्र के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बिलारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। चेतेंद्र सिंह उर्फ चेतन, भूरा जाटव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि ललित कौशिक इस समय जेल में बंद हैं, जिसमें पीड़ित ने बताया था कि वह पिछले दिनों किसी काम से कचहरी मुरादाबाद गया था, वहां ललित कौशिक भी अपनी तारीख पर जेल से आया था, जिसने धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चेतेंद्र सिंह उर्फ चेतन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसकी जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार की अदालत में पेश की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं संजीव अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और आरोपी का आपराधिक इतिहास देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विज्ञापन