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बाइस साल बाद गैंगस्टर को चार साल का कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Aug 2021 01:29 AM IST
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After twenty years gangster gets four years imprisonment
मुरादाबाद। असामाजिक गतिविधियों में लिप्त गैंगस्टर एक्ट के मुल्जिम को बाइस साल बाद अदालत ने दोषी करार देते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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चंदौसी में थाने वर्ष 1999 में तत्कालीन एसएचओ चंद्र कुमार मिश्र ने असगर उर्फ हपली असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाते हुए उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी असगर उर्फ हपली चंदौसी के जराई गेट निवासी है। जिसकी विवेचना एसएचओ शुभान सिंह ने पूरी करके चार्जशीट स्पेशल कोर्ट गैंगस्टर मुरादाबाद ज्ञानेंद्र कुमार यादव की अदालत में दाखिल की।
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विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे चार साल की कैद के साथ साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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