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Moradabad News: हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिले के चार मदरसों पर भी लटकी बंद होने की तलवार

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 24 Mar 2024 04:14 AM IST
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After the decision of the High Court, the sword of closure hangs over four madrassas of the district
मुरादाबाद। हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी मदरसा बोर्ड कानून को असंवैधानिक करार दिया है। माना जा रहा है कि इस आदेश के साथ ही अनुदानित मदरसों के संचालन पर रोक लगाई जा सकती है। जिसे लेकर जिले के सभी चार मदरसों में तैनात अध्यापक और उसमें अध्ययनरत विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
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जिले में चार अनुदानित मदरसे शहर में मदरसा जाम-ए-उल-हुदा व मदरसा इमदादिया के अलावा भोजपुर और ठाकुरद्वारा में भी एक-एक मदरसे हैं। इसमें 2160 विद्यार्थी हैं। जिन्हें उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, गणित आदि की शिक्षा दी जाती है। चारों मदरसों में 60 से अधिक मदरसा टीचर भी हैं। जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद मदरसों के बंद होने की आशंका को लेकर चिंतित हैं।
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