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Moradabad News: बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 12 वाहनों पर कार्रवाई
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मुरादाबाद। परिवहन विभाग ने बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने में 12 वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर इन वाहनों का एक साल में 10 से अधिक बार चालान किया गया। अब परिवहन विभाग ने ऐसे सात वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और पांच वाहनों के मालिकाें का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है।
इसके साथ ही विभाग ने वाहन स्वामियों को वाहन संचालन बंद करने का नोटिस भेजा है। आरआई हरिओम ने बताया कि 12 वाहन स्वामियों की ओर से बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। वाहनों का कई बार चालान किए जाने के बाद भी संचालन बंद नहीं किया गया। वाहनों का चालान 10 से अधिक बार होने पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने वाहन की आरसी कार्यालय में सरेंडर कर दें।
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इन वाहनों की आरसी निलंबित
यूपी 21 बीएफ 7210, यूपी 21बीडी 4569, यूपी 21 सीटी 2151, यूपी 21 बीएफ 3588, यूपी 21 बीई 3448, यूपी 21 बीडी 5665 और यूपी 21 सीटी 7440।
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यह डीएल किए गए निरस्त
यूपी 2120200027137, यूपी 2120070078394, यूपी 2120060062823, यूपी 2120150000677 और यूपी 2120090031684।
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इस तरह हो रही कार्रवाई
संभागीय निरीक्षक हरिओम ने बताया कि एक साल के अंदर 10 बार से अधिक बार चालान कटने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई है। जिन वाहनों के मालिकों के पास डीएल था, उनका डीएल तीन महीने के लिए निलंबित किया गया है। जिन वाहनों के मालिकों के पास डीएल नहीं था, उनके वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र तीन माह के लिए निलंबित किया गया है।
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इसके साथ ही विभाग ने वाहन स्वामियों को वाहन संचालन बंद करने का नोटिस भेजा है। आरआई हरिओम ने बताया कि 12 वाहन स्वामियों की ओर से बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। वाहनों का कई बार चालान किए जाने के बाद भी संचालन बंद नहीं किया गया। वाहनों का चालान 10 से अधिक बार होने पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने वाहन की आरसी कार्यालय में सरेंडर कर दें।
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इन वाहनों की आरसी निलंबित
यूपी 21 बीएफ 7210, यूपी 21बीडी 4569, यूपी 21 सीटी 2151, यूपी 21 बीएफ 3588, यूपी 21 बीई 3448, यूपी 21 बीडी 5665 और यूपी 21 सीटी 7440।
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यह डीएल किए गए निरस्त
यूपी 2120200027137, यूपी 2120070078394, यूपी 2120060062823, यूपी 2120150000677 और यूपी 2120090031684।
इस तरह हो रही कार्रवाई
संभागीय निरीक्षक हरिओम ने बताया कि एक साल के अंदर 10 बार से अधिक बार चालान कटने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई है। जिन वाहनों के मालिकों के पास डीएल था, उनका डीएल तीन महीने के लिए निलंबित किया गया है। जिन वाहनों के मालिकों के पास डीएल नहीं था, उनके वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र तीन माह के लिए निलंबित किया गया है।
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