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हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अबदुल्ला आज़म
Wed, 28 Oct 2020 01:28 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 28 Oct 2020 01:28 AM IST
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अब्दुल्ला आजम खान
- फोटो : एएनआई
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के रामपुर की स्वार विधान सभा सीट पर चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला आज़म सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है।
यह सीट यहां के विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की वजह से रिक्त हो गई है। सदस्यता रद्द करने के हाइकोर्ट के 16 दिसंबर 2019 के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जो अभी विचारधीन है। इस वजह से चुनाव आयोग ने इस सीट पर उप चुनाव कराने का एलान नहीं किया था।
इसको लेकर नगर पालिका परिषद स्वार के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस सीट पर उप चुनाव कराय जाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को इस सीट पर उप चुनाव कराने के आदेश दिए थे।
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इस आदेश को अब्दुल्ला आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है। इस पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। हाई कोर्ट ने 22 अक्तूबर को स्वार विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराने का आदेश दिया था।
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यह सीट यहां के विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की वजह से रिक्त हो गई है। सदस्यता रद्द करने के हाइकोर्ट के 16 दिसंबर 2019 के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जो अभी विचारधीन है। इस वजह से चुनाव आयोग ने इस सीट पर उप चुनाव कराने का एलान नहीं किया था।
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इसको लेकर नगर पालिका परिषद स्वार के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस सीट पर उप चुनाव कराय जाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को इस सीट पर उप चुनाव कराने के आदेश दिए थे।
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इस आदेश को अब्दुल्ला आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है। इस पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। हाई कोर्ट ने 22 अक्तूबर को स्वार विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराने का आदेश दिया था।