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कोर्ट में अब्दुल्ला का छलका दर्द: 'ठंड में नमी भरी जमीन पर सुलाता है जेल प्रशासन, नहाने को मिलता है ठंडा पानी'

Wed, 10 Jan 2024 10:42 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 10 Jan 2024 10:42 PM IST
सार

अब्दुल्ला आजम खां ने कहा कि जेल प्रशासन नमी भरी जमीन पर सुलाता है और नहाने के लिए टैंक का ठंडा पानी देता है। ऐसी सर्दी में यह सब सहन करना मुश्किल हो रहा है।

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Abdullah Azam accused jail administration of making him sleep on moist ground
अब्दुल्ला आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां का दर्द कोर्ट में बयान दर्ज कराते समय छलक गया। अब्दुल्ला ने कहा, जेल प्रशासन उन्हें नमी भरी जमीन पर सुलाता है और नहाने के लिए टैंक का ठंडा पानी देता है। ऐसी सर्दी में यह सब सहन करना मुश्किल हो रहा है। कोर्ट ने उनकी बात को गंभीरता से सुनकर हरदोई जेल प्रशासन को लाइन पर लिया और जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं  देने के आदेश दिए हैं।

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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम इन दिनों दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सात साल की सजा हरदोई जेल में भुगत रहे हैं। उन पर दो पासपोर्ट रखने का भी मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार को कोर्ट में उनके दो पासपोर्ट के मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान कोर्ट ने उनसे सवाल-जवाब किए साथ ही उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा। जिस पर पूर्व विधायक का दर्द छलक उठा। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वह स्वस्थ्य हैं, लेकिन जेल प्रशासन ऐसी सर्द मौसम में जमीन पर लिटाता है और उसके नीचे नमी होती है। 

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नहाने के लिए टैंक का ठंडा पानी दिया जाता है, जिसको सहन कर पाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने जेल प्रशासन पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया,जिस पर अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने इसको लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दिया। एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल ने तुंरत ही जेल प्रशासन को तलब कर लिया और आदेश दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार उन्हें सुविधा दी जाए। साथ ही हरदोई जेल प्रशासन से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके बाद उन्होंने दो पासपोर्ट मामले में धारा 313 के तहत बयान भी दर्ज कराए। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ  तिवारी ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

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