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कैबिनेट मंत्री और भाजपा नगर विधायक समेत 74 मुलजिम दोषमुक्त

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jan 2022 02:18 AM IST
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74 accused including cabinet minister and BJP city MLA acquitted
सात साल पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले बहुचर्चित कांठ बवाल प्रकरण में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उत्तर प्रदेश की सरकार में पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता समेत 74 आरोपी भाजपाइयों को दोष मुक्त कर दिया है।
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तकरीबन सात साल पहले मुरादाबाद जनपद के कांठ थाना क्षेत्र अकबरपुर चैंदरी में मंदिर पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। उस वक्त प्रदेश में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। दोनों पक्षों की लिखित सहमति के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर से लाउडस्पीकर उतरवा दिए थे। जिसके विरोध में भाजपा की ओर से कांठ में महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत को रोकने को लेकर पुलिस और भाजपाइयों में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें जमकर बवाल हुआ था। तत्कालीन डीएम समेत कई अन्य घायल हो गए थे।
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कांठ थाने में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, भाजपा के मुरादाबाद नगर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। केस में रेलवे विभाग का काफी नुकसान होने की बात कही गई थी। इस मामले में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने 31 अगस्त 2014 को आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। जिस पर 19 सितंबर 2014 को अदालत ने संज्ञान लेते हुए मुकदमे की सुनवाई शुरू की। इन मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट पुनीत गुप्ता की अदालत में चली। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पीके जैन, रमेश कुमार आर्य, संजीव राघव, सुधीर गुप्ता ने बहस की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, पत्रावली और चार्जशीट देखने के बाद फैसला सुनाया।
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जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह व नगर विधायक रितेश गुप्ता समेत अन्य आरोपियों के हक में फैसला आया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि मुकदमे के 74 आरोपी दोष मुक्त किए गए हैं। दो आरोपी की पत्रावली पृथक कर दी गई है।
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