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मासूम छात्र के हत्यारों को उम्रकैद
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मुरादाबाद। मैनाठेर थानाक्षेत्र में करीब ढाई साल पहले दुष्कर्म करने के बाद दस साल के छात्र की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ (स्पेशल जज पोक्सो) संजीव कुमार त्यागी ने मुलजिमों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मैनाठेर के गांव अल्लाहपुर भीकनपुर निवासी एक किसान का दस वर्षीय बेटा एक जनवरी 2017 की शाम अचानक गायब हो गया था। काफी तलाश के बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अगले दिन जंगल में मासूम का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या करने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही वाजिद और शादाब उर्फ शानू को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज घटना का खुलासा किया था। जिसमें दोनों ने दुष्कर्म के बाद छात्र की हत्या का जुर्म कबूला था। पुलिस ने तफ्तीश पूरी कर वाजिद और शादाब उर्फ शानू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ (स्पेशल जज पोक्सो) संजीव कुमार त्यागी की अदालत में चली। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी सिंह ने मुलजिमों को कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिमों को अपहरण, हत्या, शव छिपाने और पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि दोनों हत्यारों पर 45-45 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद हत्यारों को जेल भेज दिया गया।
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मैनाठेर के गांव अल्लाहपुर भीकनपुर निवासी एक किसान का दस वर्षीय बेटा एक जनवरी 2017 की शाम अचानक गायब हो गया था। काफी तलाश के बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अगले दिन जंगल में मासूम का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या करने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही वाजिद और शादाब उर्फ शानू को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज घटना का खुलासा किया था। जिसमें दोनों ने दुष्कर्म के बाद छात्र की हत्या का जुर्म कबूला था। पुलिस ने तफ्तीश पूरी कर वाजिद और शादाब उर्फ शानू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ (स्पेशल जज पोक्सो) संजीव कुमार त्यागी की अदालत में चली। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी सिंह ने मुलजिमों को कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिमों को अपहरण, हत्या, शव छिपाने और पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि दोनों हत्यारों पर 45-45 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद हत्यारों को जेल भेज दिया गया।
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