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Moradabad News: सीएम आवास योजना के तहत 249 विधवा महिलाओं को मिलेगा घर
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मुरादाबाद। जिले में 249 निराश्रित महिलाएं हैं, कम उम्र में ही विधवा हो गईं। इन महिलाओं के पास सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब इन महिलाओं को घर दिया जाएगा।
शासन की ओर से मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को आवासीय योजना का लाभ देने के लिए कराए गए सर्वे में 638 पात्र लोगों की सूची बनाकर शासन को भेजी गई है। इनमें पहली बार शासन के निर्देश पर 18 से 40 वर्ष की आयु की विधवा निराश्रित महिलाओं की सूची भी तैयार कराई गई है। जिले में इनकी संख्या 249 है। इनमें 57 महिलाएं अनुसूचित जाति की व अन्य सामान्य जाति की हैं। इन्हें आवास दिया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 56, कुष्ठ रोग से पीड़ित दो, नट जाति के 13, बंजारा जाति के चयनित 88 लोगों को भी सीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
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अभी तक इन्हें मिलता था योजना का लाभ
अभी तक मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, वन टांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चैरो, पछइया लोहार, गढ़इया लोहार, बैया जाति के अलावा कुष्ठ, जेई, एईएस व कालाजार आदि रोग से पीड़ित व्यक्तियों व दिव्यांगों को ही मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ दिया जाता था। अब इसमें 18 से 40 वर्ष तक की विधवा महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
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शासन की ओर से मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को आवासीय योजना का लाभ देने के लिए कराए गए सर्वे में 638 पात्र लोगों की सूची बनाकर शासन को भेजी गई है। इनमें पहली बार शासन के निर्देश पर 18 से 40 वर्ष की आयु की विधवा निराश्रित महिलाओं की सूची भी तैयार कराई गई है। जिले में इनकी संख्या 249 है। इनमें 57 महिलाएं अनुसूचित जाति की व अन्य सामान्य जाति की हैं। इन्हें आवास दिया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 56, कुष्ठ रोग से पीड़ित दो, नट जाति के 13, बंजारा जाति के चयनित 88 लोगों को भी सीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
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अभी तक इन्हें मिलता था योजना का लाभ
अभी तक मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, वन टांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चैरो, पछइया लोहार, गढ़इया लोहार, बैया जाति के अलावा कुष्ठ, जेई, एईएस व कालाजार आदि रोग से पीड़ित व्यक्तियों व दिव्यांगों को ही मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ दिया जाता था। अब इसमें 18 से 40 वर्ष तक की विधवा महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
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