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Moradabad News: मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल की सजा

Fri, 17 Oct 2025 02:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Fri, 17 Oct 2025 02:53 AM IST
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20-year sentence for raping a deaf and mute teenager
अमरोहा। करीब पांच साल पहले घर में सोते समय मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले गांव के ही धर्मवीर को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद था, तमाम प्रयासों के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। मामले में जिस भाभी ने एफआईआर दर्ज कराई वह मूकबधिर ननद को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती रही।
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यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र में हुई थी। गांव निवासी किसान की नाबालिग बेटी मानसिक रूप से कमजोर है। 31 अगस्त 2021 की दोपहर में किशोरी घर पर सोई हुई थी जबकि उसकी भाभी पास की ही झोपड़ी में सोई थी। इस बीच गांव के ही धर्मवीर ने मानसिक रूप से कमजोर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चीखने पर पास की झोपड़ी में सो रही उसकी भाभी की आंख खुल गई। वह मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग गया।
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मामले में किशोरी की भाभी ने धर्मवीर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने धर्मवीर को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था तभी से वह जेल में बंद हैं। मामले में पुलिस ने विवेचना कर मजबूत साक्ष्यों के साथ धर्मवीर के खिलाफ 120 पेज की चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संजीव चौधरी पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी धर्मवीर को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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कोर्ट की टिप्पणी

पीडिता जो मानसिक विक्षिप्त है। उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया गया है। यदि अभियुक्त के साथ दंड के संबंध में उदार रुख अपनाया जाता है, तब समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं होगा। अभियुक्त ने किए का समाज पर पडने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए और अभियुक्त की उम्र, आर्थिक स्थिति व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंडित किया जाना न्यायोचित होगा।
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