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28 अगस्त तक धारा 144 लागू, पांच से अधिक लोग नहीं हो पाएंगे एकत्र
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मुरादाबाद। कोरोना संक्रमण के फैलाव की संवेदनशीलता, आगामी त्योहारों और प्रस्तावित बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। निषेधाज्ञा 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में कोई भी जुलूस-प्रदर्शन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि जुलूस अथवा बैठक आयोजन की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट, एडीएम और एसडीएम से लेनी अनिवार्य होगी। पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एक जगह पर एकत्रित नही होंगे। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत शवयात्रा में 20 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन पर ईंट, पत्थर आदि के टुकड़ों को जमा नहीं करेगा। सार्वजनिक एवं किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा। जलापूर्ति, बिजली की सप्लाई, आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की जानकारी छिपाना भी अपराध है। संक्रमित की जानकारी मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाए। उन्होंने कहा कि चिह्नित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आम नागरिकों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अथवा सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। टैक्सी, मैक्सी, कैब सर्विस, थ्री व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा चलाने की अनुमति निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही होगी। वाहनों में यात्रियों को फेस मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सैनिटाइजर रखना होगा।
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जिलाधिकारी ने कहा कि जुलूस अथवा बैठक आयोजन की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट, एडीएम और एसडीएम से लेनी अनिवार्य होगी। पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एक जगह पर एकत्रित नही होंगे। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत शवयात्रा में 20 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन पर ईंट, पत्थर आदि के टुकड़ों को जमा नहीं करेगा। सार्वजनिक एवं किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा। जलापूर्ति, बिजली की सप्लाई, आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
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डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की जानकारी छिपाना भी अपराध है। संक्रमित की जानकारी मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाए। उन्होंने कहा कि चिह्नित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आम नागरिकों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अथवा सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। टैक्सी, मैक्सी, कैब सर्विस, थ्री व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा चलाने की अनुमति निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही होगी। वाहनों में यात्रियों को फेस मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सैनिटाइजर रखना होगा।
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