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Moradabad News: दुष्कर्म पीड़िता पर तेजाब डालने के दोषी को 10 साल की कैद

Fri, 27 Sep 2024 09:38 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Fri, 27 Sep 2024 09:38 PM IST
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10 years imprisonment to the man found guilty of pouring acid on rape victim
मुरादाबाद। दुष्कर्म के मामले में समझौता न करने पर पीड़िता पर तेजाब डालने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देकर दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने 28 फरवरी को कोहिनूर तिराहा लालनगर निवासी शारिक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी शारिक और उसकी पत्नी ने पीड़िता पर मुकदमे में फैसला करने के लिए दबाव बनाया था। घटना वाली सुबह करीब नौ बजे आरोपी शारिक और उसकी पत्नी ने पीड़िता को अपने घर बुलाया और समझौता नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता पर तेजाब डाल दिया था। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भागी। मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान शारिक की पत्नी का नाम घटना में शामिल न होने की वजह से निकाल दिया था। आरोपी शारिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या चार रेश्मा चौधरी की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने बताया कि पीड़िता द्वारा आरोपी शारिक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी लगातार पीड़िता पर मुकदमे में फैसले का दबाव बना रहा था। इन्कार करने पर आरोपी ने पीड़िता पर तेजाब डाल दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शारिक को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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