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अश्लील हरकत करने के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

Thu, 01 Sep 2022 12:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Sep 2022 12:51 AM IST
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Three years jail for the accused of obscene act
लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ अश्लील हरकत किए जाने के मामले की बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोषसिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की तरफ से 26 जनवरी 2014 को थाने में तहरीर देकर एक युवक पर नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक सनातन कुमार ने आरोपी को कड़ी सजा देने की अपील करते हुए साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अभिषेक को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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