फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Three years imprisonment to the person guilty of molestation

Mirzapur News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा

Thu, 01 Feb 2024 02:18 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Feb 2024 02:18 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment to the person guilty of molestation
मिर्जापुर। चुनार थाना क्षेत्र में तीन साल पहले घटित छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साढ़े पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
विज्ञापन




चुनार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 जनवरी 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री सुबह सात बजे गंगा स्नान करने जा रही थी। रास्ते में सरफराज उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। पुत्री ने घर आकर मां को सारी जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत कर गवाहों को बयान कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने आरोपी सरफराज को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर तीन माह 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed