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Mirzapur News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा
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मिर्जापुर। चुनार थाना क्षेत्र में तीन साल पहले घटित छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साढ़े पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
चुनार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 जनवरी 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री सुबह सात बजे गंगा स्नान करने जा रही थी। रास्ते में सरफराज उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। पुत्री ने घर आकर मां को सारी जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत कर गवाहों को बयान कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने आरोपी सरफराज को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर तीन माह 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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चुनार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 जनवरी 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री सुबह सात बजे गंगा स्नान करने जा रही थी। रास्ते में सरफराज उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। पुत्री ने घर आकर मां को सारी जानकारी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत कर गवाहों को बयान कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने आरोपी सरफराज को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर तीन माह 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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