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Mirzapur News: छेड़खानी के तीन आरोपियों को तीन वर्ष की सजा

Wed, 07 Jun 2023 12:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jun 2023 12:48 AM IST
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Three years imprisonment for three accused of molestation
मिर्जापुर। अहरौरा थाना क्षेत्र में 10 वर्ष पहले किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दोष सिद्ध पाते हुए तीन आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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दो दिसंबर 2013 को अहरौरा थाने में एक व्यक्ति की तरफ से नामजद तहरीर देकर उसकी बहन के साथ छेड़खानी करने एवं विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने और घर पर परिजनों के साथ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर की तरफ से मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला संबंधित अपराध के इस मामले में अहरौरा थाने की पुलिस व पैरवी सेल को निर्देश देकर प्रभावी पैरवी कराई गई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रमेश, राजेश व छोटू को दोष सिद्ध पाते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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