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Mirzapur News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा

Sat, 22 Mar 2025 01:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Mar 2025 01:12 AM IST
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Three years imprisonment for molestation accused
अहरौरा थाने में नौ वर्ष पहले दर्ज छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी को तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया। अहरौरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने चार नवंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर नाबालिग बहन के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस में विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय ने दोषी जुमराती निवासी अहरौरा को तीन वर्ष की कारावास सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद
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