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Mirzapur News: मादक पदार्थ बेचने और चोरी के दो मामलों में कोर्ट ने तीन दोषियों पर लगाया अर्थदंड

Thu, 16 Oct 2025 01:44 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 16 Oct 2025 01:44 AM IST
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The court imposed fines on three accused in two cases of drug trafficking and theft.
मिर्जापुर। मादक पदार्थ बेचने और चोरी के दो मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीन दोषियों को अर्थदंड से दंंडित किया है। कटरा कोतवाली में मादक पदार्थ बेचने के मामले में साल 2014 में मुकदमा दर्ज था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश शबीह जेहरा ने दोषी शाहिद उर्फ मुन्ना निवासी चिकानी चेतगंज कोतवाली कटरा को तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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विंध्याचल थाने में साल 2002 में चोरी का मुकदमा दर्ज था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी राम शिलोचन निवासी सिकरा कलां थाना विंध्याचल को एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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कटरा कोतवाली में साल 1992 में चोरी का मुकदमा दर्ज था। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह द्वारा ने राजेंद्र कुमार उर्फ बल्ला निवासी नयनपुरा करेली थाना करेली जिला प्रयागराज को एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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