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Mirzapur News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को छह माह की सजा

Tue, 05 Mar 2024 12:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Mar 2024 12:58 AM IST
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Six months imprisonment to the culprit of NDPS Act
मिर्जापुर। चुनार थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषी को छह माह के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। चुनार थाने में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश वायु नन्दन मिश्र ने दोषी गोविन्द कुमार निवासी परवाजी शहीद थाना चुनार को छह माह के कारावास की सजा सुुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 20 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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