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घर के अंदर ही मनाए धार्मिक कार्यक्रमों को
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मिर्जापुर। कोरोना कर्फ्यू में जिला प्रशासन ने विभिन्न कार्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि नागरिक धार्मिक कार्यक्रमों को अपने घरों के अंदर ही मनाएं। जिले में शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है।
वर्तमान में कोविड- 19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया कि इस क्रम में रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके साथ ही सभी विवाह समारोह में बंद स्थान में 50 व्यक्तियों के साथ तथा खुले स्थान में सौ व्यक्तियों के साथ आयोजन किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य नियमों का ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार जो परीक्षाएं संचालित हो रही हैं वहां कोविड- 19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए परीक्षा संचालित की जाएगी। साथ ही परीक्षार्थियों का आईकार्ड ही उनका पास माना जाएगा। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। रोडवेज की बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। अग्निशमन विभाग से कहा गया है कि वे संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर फागिंग कराएं। इसके साथ ही दवा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों व अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को अनुमति दी गई है। उनका परिचय पत्र ही उनका पास होगा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे समय- समय पर मास्क आदि की जांच करते रहें। बिना मास्क के कोई नहीं निकलेगा। यदि ऐसा होता है तो पहली बार एक हजार और उसके बाद 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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वर्तमान में कोविड- 19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया कि इस क्रम में रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके साथ ही सभी विवाह समारोह में बंद स्थान में 50 व्यक्तियों के साथ तथा खुले स्थान में सौ व्यक्तियों के साथ आयोजन किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य नियमों का ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार जो परीक्षाएं संचालित हो रही हैं वहां कोविड- 19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए परीक्षा संचालित की जाएगी। साथ ही परीक्षार्थियों का आईकार्ड ही उनका पास माना जाएगा। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। रोडवेज की बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। अग्निशमन विभाग से कहा गया है कि वे संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर फागिंग कराएं। इसके साथ ही दवा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों व अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को अनुमति दी गई है। उनका परिचय पत्र ही उनका पास होगा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे समय- समय पर मास्क आदि की जांच करते रहें। बिना मास्क के कोई नहीं निकलेगा। यदि ऐसा होता है तो पहली बार एक हजार और उसके बाद 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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