फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   POCSO Act case rejected

Mirzapur News: दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Mon, 20 Jul 2026 01:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jul 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
POCSO Act case rejected
मिर्जापुर। देहात कोतवाली में दर्ज दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र यादव ने आरोपी किशन बिंद की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन

देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी पिता ने 19 जून को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव का आरोपी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि शादी का झांसा देकर युवक ने बेटी से दुष्कर्म किया। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी किशन बिंद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र यादव ने आरोपी किशन बिंद की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed