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Mirzapur News: न्यायालय को भ्रमित करने पर नोटिस जारी

Sat, 25 Mar 2023 12:40 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 25 Mar 2023 12:40 AM IST
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Notice issued for confusing the court
विद्युत संबंधी मामले के लिए अलग से थाना होने के बाद भी देहात कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज किए जाने और गलत साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत करने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने नाराजगी जताई। साथ ही मुकदमा दर्ज कराने वाले अवर अभियंता और विवेचना करने वाले विवेचक, संबंधित थानाध्यक्ष और सीओ के खिलाफ नोटिस जारी की। जनवरी 2023 में अवर अभियंता विनय कुमार ने बिजली चोरी का मुकदमा विद्युत निरोधक थाने में दर्ज न कराकर देहात कोतवाली में दर्ज कराया। मामले में संबंधित थानाध्यक्ष ने विवेचना किया। विवेचक ने सहायक अभियोजन अधिकारी के परामर्श के दृष्टिगत मामले में एक सीडी दाखिल की गई। जिसका न्यायालय ने अवलोकन किया तो सत्र लिपिक ने बताया कि सीडी ब्लैक है। इसमें कोई भी वीडियो फुटेज नहीं है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि यह कृत्य न्यायालय के साथ छल की श्रेणी में आएगा। आदेश दिया कि मामले को प्रकीर्ण वाद के रुप में दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज कराने वाले अवर अभियंता विनय कुमार चौरसिया को नोटिस जारी हो कि किन परिस्थितियों में विद्युत निरोधक थाने में एफआईआर नहीं दर्ज करायी गई। बल्कि थाना कोतवाली देहात में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। ब्लैंक सीडी के संबंध में थानाध्यक्ष, विवेचक और वादी मुकदमा को नोटिस जारी हो कि किन परिस्थितियों में न्यायालय को भ्रमित करने की चेष्टा की गई है। साथ ही संबंधित क्षेेत्राधिकारी को भी नोटिस जारी हो कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा बिना अवलोकन के ब्लैंक सीडी को न्यायालय में भेजा गया।
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