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ंधुआ मजदूरी के आरोप में एक हजार का जुर्माना

Wed, 25 Dec 2019 12:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Dec 2019 12:33 AM IST
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मड़िहान। क्रशर प्लांट पर बंधुआ मजदूरी कराने पर प्लांट मालिक पर एसडीएम न्यायालय से मंगलवार को एक हजार का जुर्माना लगाया गया। साथ ही जिला श्रम प्रवर्तन आफिस में प्रतिदिन उपस्थित भी होना पड़ेगा।
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कोतवाली देहात क्षेत्र के बरकछा निवासी जयपाल गुप्ता का जेवीएस स्टोन के नाम से देवरी कला गांव में क्रशर प्लांट है। खदान में बाहरी मजदूर काम करते हैं। जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रीकांत मिश्रा की टीम ने सितंबर 2016 में औचक निरीक्षण किया में 16 मजदूरों ने बंधुआ होने का बयान दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया कि मजदूरी मानक से कम व समय से नहीं मिलती। देते। मजदूरों के बयान पर श्रम अधिकारी ने मड़िहान थाने में आरोपी जयपाल के खिलाफ तहरीर दी थी। जांच- पड़ताल के बाद तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एसडीएम न्यायालय में रिपोर्ट भेज दिया। सुनवाई में मालिक पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। उपजिलाधिकारी विमल कुमार दूबे ने बताया कि संबंधित को जुर्माने के साथ जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में तीन सौ 65दिन उपस्थिति भी दर्ज करानी होगी।
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