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हत्या में पति समेत चार को उम्रकैद

Fri, 12 Jun 2020 10:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2020 10:39 PM IST
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life prison
मिर्जापुर। कटरा कोतवाली क्षेत्र देवपुरवा मोहल्ले में विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के बाद जला देने के मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने पति समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16-16 हजार के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेजा। शुक्लहा निवासी राजकुमार सोनकर ने अपनी पुत्री कविता की शादी 28 मई 2010 को देवपुरवा निवासी संजय के साथ किया था। 23 मार्च 2017 को संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने से कविता की मौत हो गई थी। ससुराल वालों आत्महत्या बताया, जबकि मायके वालों ने जहर देने के बाद जलाकर मारने का आरोप लगाया। पीएम रिपोर्ट में गले की हड्डी टूटी मिली। इसमें गला दबाकर हत्या करने के बाद जलाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने पति संजय, सास ननका देवी, देवर राजेश और अमरदीप के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु की और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी और सहयोगी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी काशीनाथ दुबे ने सभी गवाहों को परीक्षित कराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, अधिवक्ताओं की दलील और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।
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