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Mirzapur News: गोली मारकर हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Tue, 02 Apr 2024 01:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Apr 2024 01:26 AM IST
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Life imprisonment to two accused in the case of shooting death
मिर्जापुर। चील्ह थाना क्षेत्र के भोगांव में वर्ष 2010 में गोली मारकर हुई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने दोष सिद्ध होने पर दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52-52 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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चील्ह थाना क्षेत्र के भोगांव निवासी सुनील कुमार यादव ने 13 नवंबर 2010 को चील्ह थाने में तहरीर देकर बताया कि उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक कुमार राय ने गवाहों का बयान कराकर साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने दोषी राजेश कुमार सिंह उर्फ लल्लू तथा राकेश कुमार सिंह उर्फ राजू निवासी भोगांव थाना चील्ह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 52-52 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर पांच साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी होगी। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी विनोद कुमार सिंह उर्फ पप्पू, दयाशंकर उर्फ गामा, विनोद यादव को दोषमुक्त कर दिया।
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