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Mirzapur News: हत्या और लूट के मामले में तीन को उम्रकैद
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मिर्जापुर। चुनार थाना क्षेत्र के तरंगा पहाड़ी पर 17 साल पहले बकरी चराने गए युवक की हत्या और लूट मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 45-45 हजार के अर्थदंड भी। अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया जबकि एक की मौत हो चुकी है।
क्षेत्र निवासी हरिशंकर उर्फ नखडू ने 11 जुलाई 2008 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका 27 वर्षीय पुत्र साधु बकरी चराने के लिए तरंगा पहाड़ी पर सुबह गया था। शाम तक वह घर नहीं लौटा तो लगा की वह भटक गया होगा। खोजबीन करने पर तरंगा पहाड़ी पर पत्थर के नीचे उसका शव पड़ा मिला।
धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की अदालत ने दोषी मनोज कुमार पटेल, जिउत बनवासी व संजय राजभर निवासी दरेखू थाना रोहनिया, जिला वाराणसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 45-45 हजार का अर्थदंड लगाया। मामले में एक आरोपी समीर की मौत होे चुकी है। पांचवें आरोपी हीरालाल को अदालत ने बरी कर दिया।
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क्षेत्र निवासी हरिशंकर उर्फ नखडू ने 11 जुलाई 2008 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका 27 वर्षीय पुत्र साधु बकरी चराने के लिए तरंगा पहाड़ी पर सुबह गया था। शाम तक वह घर नहीं लौटा तो लगा की वह भटक गया होगा। खोजबीन करने पर तरंगा पहाड़ी पर पत्थर के नीचे उसका शव पड़ा मिला।
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धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की अदालत ने दोषी मनोज कुमार पटेल, जिउत बनवासी व संजय राजभर निवासी दरेखू थाना रोहनिया, जिला वाराणसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 45-45 हजार का अर्थदंड लगाया। मामले में एक आरोपी समीर की मौत होे चुकी है। पांचवें आरोपी हीरालाल को अदालत ने बरी कर दिया।
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