Mirzapur News: हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, शव को जमीन में गाड़ दिया था; पढ़ें पूरा मामला
Mirzapur News: कोर्ट ने तीन अन्य धाराओं में भी 10 साल तथा तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। सभी धाराओं में कुल 45 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विस्तार
नौकरी दिलाने के नाम पर प्रयागराज के एक युवक से रुपये ले लिए, फिर नौकरी न दिला पाने पर रुपये वापस करने के लिए हलिया के ड्रमंडगंज बुलाया। वहां रुपये न लौटाकर युवक की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया।
घटना के 12 साल बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने तीन आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के तंदरिया गांव निवासी प्रेमचंद ने 23 फरवरी को हलिया थाने में तहरीर देकर बताया कि उनका पुत्र अनिल कुमार निषाद 18 फरवरी 2012 को पुराने रिश्तेदार कमलेश निषाद के यहां ग्राम सिरसा थाना मेजा में रुका था। वहां से रिश्तेदारों को यह बताकर कि डेविड जोशब निवासी ग्राम नई बाजार देवरी थाना राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र ने उसे मिर्जापुर बुलाया है, वह वहीं जा रहा है।
वहां से मिर्जापुर जाने के बाद 19 फरवरी को रात 11 बजे तक पुत्र से बात हुई। इसके बाद पुत्र अनिल का कहीं पता नहीं चल रहा है। 20 फरवरी 2012 को नदौली गांव निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि अनिल कुमार की डायरी, निर्वाचन कार्ड, एक पैंट, एक शर्ट, एक इनर, एक मफलर, एक जैकेट और कुछ फोटो उसके गांव के तालाब के किनारे पड़े हैं। सूचना पर तालाब में पुत्र की तलाश की गई, परंतु पता नहीं चल सका।
जब पुलिस को हुआ था शक
डेविड जोशब ने पुत्र को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के लिए एक लाख 90 हजार रुपये लिया था। नौकरी नहीं मिलने पर रुपये वापस करने के लिए बुलाया था। तब से पुत्र लापता है। इस पर पुलिस को डेविड जोशव पर शक हुआ। पुलिस ने डेविड जोशव, अमित पाल और गुलाब चंद पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। उनकी निशानदेही पर शव बरामद किया।
इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। एडीजीसी क्रिमिनल सच्चिदानंद तिवारी ने साक्ष्य और गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की।
अपर सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलील के आधार पर डेविड जोशब निवासी नई बाजार देवरी थाना राबर्ट्सगंज सोनभद्र, अमित कुमार पाल निवासी रामपुर थाना कोरांव प्रयागराज, गुलाबचंद निवासी महेवा कला थाना मांडा प्रयागराज को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।