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Mirzapur News: पैसे के विवाद में हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 03 Sep 2024 05:31 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2024 05:31 AM IST
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Life imprisonment for the accused of murder in a money dispute
मिर्जापुर। रुदौली गांव में 2008 हत्या कर शव फेंके जाने के मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड नहीं देने पर चार साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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चुनार थाने के रुदौली निवासी ग्राम चौकीदार लक्ष्मण ने 24 मार्च 2008 को थाने में सूचना दी कि गांव के पास स्थित पुलिया के नीचे किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। उसका दोनों हाथ गमछे से बंधा हुआ है। सिर पर चोट के निशान हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। उसकी शिनाख्त जमुना प्रसाद निवासी बियाहुर थाना अहरौरा के रूप में हुई। भाई गंगा राम ने तहरीर देकर बताया कि उनका भाई जमुना प्रसाद ने डेढ़ बीघे जमीन का बैनामा कराने के लिए कपिलदेव पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय निवासी घासीपुर को पैसा दिया था। पैसा न देकर उसके भाई को बुलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी कपिल देव पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने आरोपी कपिल देव पांडेय को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर चार साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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