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Mirzapur News: खाद्यान्न की हेराफेरी में पीडीएस दुकान का लाइसेंस निलंबित

Sat, 18 Jan 2025 12:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2025 12:51 AM IST
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License of PDS shop suspended for misappropriation of food grains
मड़िहान। तहसील क्षेत्र के दारानगर में कोटे की दुकान में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एसडीएम ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही कोटेदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है।
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ग्राम प्रधान ने खाद्यान्न वितरण में हेराफेरी की शिकायत की थी। इस पर एसडीएम के आदेश पर आपूर्ति निरीक्षक ने पूरे प्रकरण की जांच की। आरोप सही पाए जाने पर कोटेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया।
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मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी कोटेदार फरार हो गया। मड़िहान के दारानगर गांव में 472 परिवारों का राशन कार्ड है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 105 अंत्योदय और 367 पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के परिवारों को खाद्यान्न मिलता है। आरोप है कि कोटेदार ने ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवा लिया, लेकिन राशन नही दिया। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान सोनू ने एसडीएम युगांतर त्रिपाठी से की। एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय निरीक्षक पुनीत चौरासिया से जांच कराई।
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जांच में खाद्यान्न कोटेदार के गोदाम में नहीं मिला। 104 कार्ड धारकों को राशन नही दिया गया। साथ ही 41 लाभार्थी परिवार का ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति की गई। पूर्ति निरीक्षक पुनीत चौरासिया की लिखित शिकायत पर मड़िहान पुलिस कोटेदार निजाम के नाम मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। संवाद
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