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Mirzapur News: पांच उर्वरक दुकानाें का लाइसेंस निलंबित

Sat, 30 Mar 2024 12:56 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2024 12:56 AM IST
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License of five fertilizer shops suspended
मिर्जापुर। जिला कृषि अधिकारी ने कहा समस्त उर्वरक विक्रेता पीओएस मशीन के द्वारा ही उर्वरकों की बिकी करें। बिना पीओएस मशीन से बिक्री करते पाया गया या विक्रेता के पास उपलब्ध पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टाक तथा गोदाम में उपलब्ध स्टाक में भिन्नता पाई गई तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी अवधेश कुमार यादव सहित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, भूमि संरक्षण अधिकारी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी तथा समस्त विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ने शुक्रवार को उर्वरक बफर, थोक विक्रेताओं एवं फुटकर विक्रेताओं के गोदामों में पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टाक का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान पांच दुकानों पर उपलब्ध स्टाक पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टाक से भिन्न पाया। जिसमें मेसर्स एग्री जक्सन वन स्टाप शाप अघवार, मे. लल्लन नाथ मौर्या, मुंहकुचवां, मे. रेखा देवी खाद भंडार सेमरा, मे. किसान खाद भंडार, रतेह चौराहा एवं मे. इफको ई बजार कटाई का लाइसेंस निलंबित करते हुए क्रय विकय / रिटेलर आईडी अवरुद्ध कर दिया।
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जिला कृषि अधिकारी डाॅ. अवधेश कुमार यादव ने बताया कि शासन के मंशा के अनुरूप समस्त उर्वरक विक्रेता उनके पास उपलब्ध पीओएस मशीन के द्वारा ही उर्वरक की बिकी करें। यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा बिना पीओएस मशीन से बिक्री करते पाया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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