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जज ने दिया आदेश, सीओ को गिरफ्तार कर करें पेश

Mon, 01 Nov 2021 08:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 01 Nov 2021 08:45 PM IST
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Judge ordered, arrest the CO and present it
मिर्जापुर। अहरौरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष और वर्तमान में सीओ तिर्वा कन्नौज दीपक दुबे को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम वायु नंदन मिश्र ने गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही उनके वेतन से 100 रुपये अर्थदंड की राशि काटकर न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया हे।
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अहरौरा क्षेत्र में 2010 में हत्या कर शव को छिपाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपक दुबे ने की थी। इस समय दीपक दुबे कन्नौज के तिर्वा में सीओ हैं। दीपक दुबे के साक्ष्य के लिए जून 2017 से कार्यवाही लंबित है। इसके बाद भी साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे। लखनऊ में कार्यरत रहने के दौरान 42 बार वारंट/नोटिस जारी हुआ। 2017 से 2019 तक लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सात बार न्यायालय को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था और संवेदनशील ड्यूटी में व्यस्तता के आधार पर साक्षी के उपस्थित न होने का कारण बताया। जब हाईकोर्ट द्वारा मामले का शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया गया। तो न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम वायुनंदन मिश्र ने पुलिस अधीक्षक कन्नौज को सीओ तिर्वा दीपक दुुबे के वेतन से 100 रुपये कटौती कर पत्र मिलने के 20 दिन में न्यायालय में अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया। कोषाधिकारी कन्नौज को आदेशित किया कि वेतन से 100 रुपये अर्थदंड की धनराशि की निकासी न होने दें। साक्षी दीपक दुबे पर पुन: गैर जमानती नोटिस जारी कर पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रुचि लेकर साक्षी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का निर्देश दिया।
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