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Mirzapur News: 42 करोड़ कर टैक्स बकाया जमा किए तो लगी पेनाल्टी होगी माफ

Fri, 08 Nov 2024 11:59 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Nov 2024 11:59 PM IST
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If you deposit Rs 42 crore tax dues, the penalty will be waived off.
मिर्जापुर। परिवहन विभाग में वाहनों पर बकाया टैक्स जमा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। बकाया टैक्स जमा किए तो बकाया पर लगने वाली पेनाल्टी पर छूट दी जा रही है। अगर वाहन स्वामी टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें पेनाल्टी पर छूट दी जाएगी। एकमुश्त समाधान योजना के जरीये वाहन स्वामी लाभ उठा सकते हैं।
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आरटीओ प्रशासन उदयवीर सिंह ने बताया कि बकाया टैक्स पर लगाई गई पेनाल्टी पर छूट के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की जा रही है। इसमें जो वाहन स्वामी बकाया टैक्स जमा करते हैं। उन्हें पेनाल्टी से छूट दी जायेगी। बताया कि परिवहन विभाग में मिर्जापुर में पंजीकृत 3600 वाहनों पर टैक्स बकाया है। टैक्स मालकर वाहन के साथ यात्रीकर वाहनों पर भी बकाया है। 3600 वाहनों पर 42 करोड़ का टैक्स बकाया है। 42 करोड़ का टैक्स जमा न करने पर 28 करोड़ की पेनाल्टी भी लग गई है। टैक्स जमा न होने से राजस्व का घाटा हो रहा था। इसके लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इसमें जो भी वाहन स्वामी बकाया टैक्स जमा करेंगे। उन्हें पेनाल्टी से छूट दी जाएगी। छह नवंबर से योजना शुरू है। अब तक 15 लाख का टैक्स जमा हुआ है। जिस पर साढ़े तीन लाख की पेनाल्टी की छूट दी गई है। योजना तीन माह तक चलेगी।
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