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Mirzapur: हेरोइन तस्कर सुल्ताना परवीन की 1.12 करोड़ की संपत्ति कुर्क, एक साल पहले हुई थी गिरफ्तार

Thu, 01 Jun 2023 07:02 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 01 Jun 2023 07:02 PM IST
सार

मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के बुढ़ादेई निवासी सुल्ताना परवीन पर आरोप है कि वह हेरोइन, गांजा आदि मादक पदार्थों की तस्करी करती रही है। एक वर्ष पूर्व पुलिस ने उसे हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था।

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Heroin smuggler Sultana Parveen property worth of RS one crore attached in mirzapur
एक साल पहले हेरोइन के साथ गिरफ्तार हुई सुल्ताना परवीन थी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मादक पदार्थों की तस्कर गिरोह की सरगना सुल्ताना परवीन उर्फ आंटी की एक करोड़ 12 लाख 67 हजार 200 रुपये की अचल संपत्ति पुलिस ने गुरुवार को कुर्क कर ली। आरोप है कि यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई थी। मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के बुढ़ादेई निवासी सुल्ताना परवीन पर आरोप है कि वह हेरोइन, गांजा आदि मादक पदार्थों की तस्करी करती रही है। एक वर्ष पूर्व पुलिस ने उसे हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था। बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया।

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सुल्ताना परवीन पर एनडीपीएस के तहत अहरौरा थाने में मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के विवेचक प्रभारी निरीक्षक थाना राजगढ़ राणा प्रताप की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के अनुमोदन के बाद जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था।
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इसके बाद उप जिलाधिकारी चुनार, थानाध्यक्ष अहरौरा कुमुद शेखर सिंह, थानाध्यक्ष राजगढ़ राणा प्रताप यादव ने पुलिस फोर्स के साथ चार मकानों को कुर्क कर लिया।
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पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि सुल्ताना परवीन चरस, हेरोइन, गांजा बेचती रही है। उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेजा गया था। उसकी एक करोड़ 12 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर संपत्ति कुर्क की जाएगी।

साल 2000 में दर्ज हुआ था पहला मुकदमा

दो दशक से मादक पदार्थ की तस्करी करने की आरोपी महिला सुल्ताना परवीन के खिलाफ पहले से 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सुल्ताना पर पहला एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा साल 2000 में दर्ज किया गया था।  वर्ष 2007 में दर्ज मुकदमे में सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा नवंबर 2008 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया था।  जेल से छूटने के बाद वह हेराइन की तस्करी करने लगी। पहले वह गांजा की बिक्री करती थी।

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