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पूर्व मंत्री के भतीजे के होटल पर खाद्य विभाग का छापा
mirzapur news
Updated Thu, 08 Jun 2017 12:47 AM IST
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जिला खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को स्टेशन रोड स्थित होटल ओके डीलक्स में छापेमारी की और खाद्य पदार्थों का नमूना लिया। होटल बिना लाइसेंस चलाया जा रहा था। इस पर मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री के भतीजे व प्रोपराइटर धीरज चौरसिया को नोटिस जारी किया गया तथा फास्ट फूड रेस्टोरेंट का चालान किया गया। इसके बाद टीम ने नगर में स्प्रिंग होटल, आनंदम रेस्टोरेंट, होटल गेलेक्सी और रायल मेडिकल स्टोर आदि का निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर नोटिस जारी किया गया।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजवंश श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को नगर के रेस्टोरेंट और होटलों की जांच की। बाजीराव कटरा स्थित आनंदम रेस्टोरेंट और गनेशगंज चौराहे पर बृजेश सिंह की दूकान से पनीर के नमूने लिए गए। होटल गैलेक्सी में जंक यार्ड का निरीक्षण किया और पंजीकरण खत्म होने पर लाइसेंस का नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया गया। मील्स द रेस्टोरेंट, स्प्रिंग होटल के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया। रायल मेडिकल एजेंसी के निरीक्षण में लाइसेंस नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। विटनी और एलएफ 100 दवा के नमूने भी लिए गए। मुुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि पैकेजिंग और लेबिलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कहा कि सभी होटल संचालकों को अपने कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने व होटल में सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। टीम में शिव प्रताप तिवारी, संदीप सिंह, स्वामीनाथ के साथ खाद्य सहायक रविशंकर मौजूद रहे।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजवंश श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को नगर के रेस्टोरेंट और होटलों की जांच की। बाजीराव कटरा स्थित आनंदम रेस्टोरेंट और गनेशगंज चौराहे पर बृजेश सिंह की दूकान से पनीर के नमूने लिए गए। होटल गैलेक्सी में जंक यार्ड का निरीक्षण किया और पंजीकरण खत्म होने पर लाइसेंस का नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया गया। मील्स द रेस्टोरेंट, स्प्रिंग होटल के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया। रायल मेडिकल एजेंसी के निरीक्षण में लाइसेंस नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। विटनी और एलएफ 100 दवा के नमूने भी लिए गए। मुुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि पैकेजिंग और लेबिलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कहा कि सभी होटल संचालकों को अपने कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने व होटल में सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। टीम में शिव प्रताप तिवारी, संदीप सिंह, स्वामीनाथ के साथ खाद्य सहायक रविशंकर मौजूद रहे।
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