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Mirzapur News: अलग-अलग मुकदमों में तीन दोषियों पर लगाया अर्थदंड

Fri, 30 Aug 2024 04:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Aug 2024 04:14 AM IST
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Fine imposed on three accused in separate cases
मिर्जापुर। जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज मुकदमों में न्यायालय ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड लगाया है।
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जमालपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय अपर सिविल जज प्रियंबदा लाल ने आरोपी सुरेश बियार निवासी भीटी थाना रामनगर जनपद वाराणसी को दोषी ठहराते हुए 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर एक दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिगना थाने में जुआ खेलने के आरोप में मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने आरोपी कमलेश कुमार बिंद निवासी हरगढ़ को दोषी ठहराते हुए 250 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एक दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिगना थाने में गाली-गलौज व मारपीट का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने आरोपी रामरक्षा निवासी छतरी का पुरा को दोषी ठहराते हुए 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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