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Mirzapur News: डीएम ने बेदौली कला प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर लगाई रोक
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मिर्जापुर। डीएम पवन कुमार गंगवार ने बुधवार को पहाड़ी विकास खंड के बेदौली कला के प्रधान दीप नरायन के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी है। ग्राम पंचायतों के खातों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने के निर्देश दिए हैं।
गांव निवासी सर्वेश कुमार तिवारी व अन्य ने ग्राम पंचायत बेदौली में शपथ पत्र पर विकास कार्यों के अनियमिता की शिकायत की थी। जिलाधिकारी के आदेश पर शिकायत की जांच जिला विकास अधिकारी व सहायक अभियंता लघु सिंचाई ने की।
जांच में प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान दीप नरायन यादव को वित्तीय अनियमिता का दोषी पाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग पर रोक लगाते हुए ग्राम पंचायतों के खातों के संचालन पर रोक लगा दी है।
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ग्राम प्रधान के अंतिम जांच में दोष मुक्त होने तक ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने के आदेश दिए हैं। अंतिम जांच के लिए उपायुक्त स्वतः रोजगार व सहायक अभियंता बाणसागर नहर निर्माण खंड-5 को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
जिलाधिकारी ने जांच अधिकारियों से कहा है कि वह 15 दिन में जांच की रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। एडीपीआरओ प्रेमदास ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश से खाता सीज कर दिया गया है। साथ ही समिति गठित कर सचिवों की भी जांच कराई जाएगी।
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गांव निवासी सर्वेश कुमार तिवारी व अन्य ने ग्राम पंचायत बेदौली में शपथ पत्र पर विकास कार्यों के अनियमिता की शिकायत की थी। जिलाधिकारी के आदेश पर शिकायत की जांच जिला विकास अधिकारी व सहायक अभियंता लघु सिंचाई ने की।
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जांच में प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान दीप नरायन यादव को वित्तीय अनियमिता का दोषी पाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग पर रोक लगाते हुए ग्राम पंचायतों के खातों के संचालन पर रोक लगा दी है।
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ग्राम प्रधान के अंतिम जांच में दोष मुक्त होने तक ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने के आदेश दिए हैं। अंतिम जांच के लिए उपायुक्त स्वतः रोजगार व सहायक अभियंता बाणसागर नहर निर्माण खंड-5 को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
जिलाधिकारी ने जांच अधिकारियों से कहा है कि वह 15 दिन में जांच की रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। एडीपीआरओ प्रेमदास ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश से खाता सीज कर दिया गया है। साथ ही समिति गठित कर सचिवों की भी जांच कराई जाएगी।