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जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी डेढ़ लाख खर्च कर सकेंगे

Sun, 20 Sep 2015 12:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/ मिर्जापुर
ब्यूरो/अमर उजाला/ मिर्जापुर Updated Sun, 20 Sep 2015 12:45 AM IST
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District panchayat member candidates will be able to spend one and a half million
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 में जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार डेढ़ लाख और बीडीसी पद के उम्मीदवार 75 हजार रुपया तक खर्च कर सकेंगे।
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चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। वहीं जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है।

जिससे चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। साथ ही जिले में जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी पद के लिए चुनाव का प्रचार प्रसार बढ़ गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 में जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए अंतिम आरक्षण             सूची जारी होने के बाद चुनाव तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवार भी चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं।
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 उम्मीदवारों द्वारा बड़े-बड़े बैनरों, पोस्टरों और पंपलेटों के माध्यम   से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 के लिए उम्मीदवारों की ओर से प्रचार-प्रसार के लिए खर्च करने की अधिकतम सीमा निर्धरित कर दिया है।
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जारी दिशा  निर्देशों के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चार लाख तक खर्च कर सकेंगे। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत और नगरीय निकाय प्रमेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद            के  उम्मीदवार डेढ़ लाख रुपया और बीडीसी पद  के उम्मीदवार 75 हजार रुपया तक खर्च कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जिला पंचायत सदस्य पद का            फार्म चार सौ रुपया और बीडीसी पद के उम्मीदवारों को फार्म तीन सौ रुपए              का मिलेगा।



आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जिला पंचायत सदस्य पद का दो सौ रुपये तथा बीडीसी का 150 रुपये का मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए जमानत धनराशि चार हजार रुपया जमा होगी जबकि बीडीसी पद के लिए दो हजार रुपया जमा करना होगा। 
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