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Mirzapur News: जिला मजिस्ट्रेट ने 22 लोगों को किया जिला बदर

Wed, 01 Nov 2023 12:49 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 01 Nov 2023 12:49 AM IST
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District Magistrate transferred 22 people to district Badar
मिर्जापुर। जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने अपने न्यायालय में विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त आरोपियों को दोषी ठहराते हुुए 22 अभियुक्तों के खिलाफ आदेश पारित किया है और सभी को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है।
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जिनको जिला बदर किया गया है, उनमें गुड्डू बिंद निवासी धन्नीपट्टी कोतवाली देहात, लवकुश तिवारी निवासी कैमा रसूलपुर थाना जमालपुर, आकाश बिंद निवासी माधवपुर थाना पड़री, शिव नरायन अग्रहरि निवासी देवरी थाना हलिया, राज बहादुर कोल निवासीॉ बंजारी कला थाना हलिया, सुनील कुमार निवासी गोरखरा थाना मड़िहान, धर्मेंद्र निवासी नकहरा थाना कोतवाली देहात, छोटू उर्फ शब्बीर निवासी सायपुर थाना अदलहाट, पिन्टू उर्फ संदीप सिंह निवासी सेमरा थाना चील्ह, बलवंत पाण्डेय निवासी लखमापुर कोतवाली देहात शामिल हैं। इनके अलावा संतोष उर्फ नागेन्द्र निवासी धोबही थाना अदलहाट, आशुतोष कुमार शर्मा निवासी चौहान पट्टी थाना पड़री, राजू निवासी बघमरिया थाना लालगंज, सर्वेश पाण्डेय उर्फ मिन्टू पाण्डेय निवासी बेलवन थाना पड़री, प्रदीप उर्फ पन्नू सिंह निवासीॉ भजगवा थाना ड्रमडगंज, गोपी मांझी निवासी केवटावीर थाना कछवा, कुन्दन निवासी टीकापुर मसारी थाना देहात कोतवाली, अनिल यादव निवासी धनावल थाना मड़िहान, नकड़ू यादव निवासी गहिरा थाना मड़िहान को भी जिला बदर किया गया है।
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इनके अलावा धर्मेंद्र निवासी गड़गेड़ी थाना चील्ह एवं बब्लू निवासी पाण्डेय चक थाना जमालपुर को भी जिला मजिस्ट्रेट ने छह माह के लिए जिला बदर का आदेश दिया है। इसी प्रकार आबकारी अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने ट्रकों को जब्त करने आदेश दिया। गोवध निवारण संशोधन अधिनियम 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में दो ट्रकों को जब्त किया गया। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत दो शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंस भी वाद निस्तारित होने तक निलंबित किए गए।
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