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मिलावटी सामान बेचने पर चार लाख जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, मिर्जापुर।
Updated Fri, 13 May 2016 12:42 AM IST
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- फोटो : self
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लोगाें को बिना लाइसेंस और मिलावटी सामानों की बिक्री करने वाले दूकानदारों पर एडीएम विजय बहादुर ने कार्रवाई की है। उन्होंने वादों का निस्तारण करते हुए मिलावटखोरों पर चार लाख 15 हजार का जुर्माना लगाया है। जिला खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग द्वारा लिए गए नमूने की प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम ने सुनवाई की है।
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बुधवार को एडीएम ने मामले में कार्रवाई करते हुए मिलावटखोरों पर चार लाख 15 हजार का जुर्माना किया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजवंश श्रीवास्तव ने बताया कि बिना लाइसेंस सामान बेचने पर एक लाख, पान सुपाड़ी में मिलावट पर दस हजार, कार्बोनेटेट बेवरेज बेचने पर दो लाख 40 हजार, मिलावटी बरफी पर पांच हजार, मिलावटी पनीर पर 15 हजार और मिलावटी दूध पर 45 हजार जुर्माना लगाया है।
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