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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Life imprisonment in dowry death husband

दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

Mon, 28 Mar 2016 01:14 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, मिर्जापुर।
ब्यूरो, अमर उजाला, मिर्जापुर। Updated Mon, 28 Mar 2016 01:14 AM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट पीएन श्रीवास्तव ने शनिवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। ससुर को बहू की लाश छिपाने के जुर्म तीन वर्ष की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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 अभियोजन के अनुसार जमालपुर थाना क्षेत्र के भौकरौंध निवासी विनोद कुमार सिंह ने अपनी पुत्री निधि सिंह का विवाह 25 जून 2010 को चुनार कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी जितेंद्र सिंह के साथ किया था। आरोप था कि दहेज के लिए निधि को यातना दी जाती थी। मांग होने पर विनोद सिंह ने कई बार बेटी के ससुराल वालों को पैसा दिया था। इसके बाद भी ससुरालियों ने 16 जून 2014 को निधि की हत्या कर दी। उसकी लाश भवानीपुर एवं चंदापुर घाट के बीच नदी किनारे गाड़ दिया था।
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इस मामले में कोतवाली चुनार में निधि के पति जितेंद्र, जेठ ,जेठानी और ससुर समेत छह लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके पांडेय ने सभी गवाहों का परीक्षण कराया। न्यायालय ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए पति जितेंद्र सिंह को धारा 302, 201 भादवि में और ससुर लालमणि सिंह को धारा 201 का दोषी पाया।
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निधि के पति को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना तथा ससुर को तीन वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ दे दिया गया। साथ ही वादी और निधि के पिता विनोद कुमार को कोर्ट में मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी पाते हुए प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया।  
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