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जहरखुरान को 5 साल की सजा
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर
Updated Thu, 23 Mar 2017 12:36 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट आलोक पांडेय ने चोपन रेलवे स्टेशन नशीला पाउडर के साथ पकड़े गए युवक को बुधवार को दोष होने पर पांच वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोप है कि युवक यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटता था।
जीआरपी के उपनिरीक्षक बनवारीलाल ने सात मई वर्ष 2016 को प्लेटफार्म नंबर दो तीन पर संदिग्ध हाल में एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से 50 ग्राम नशीला पाउडर बरामद होने पर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर जेल भेज दिया। विवचेना करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी इस्लाम अहमद खान ने चार गवाह प्रस्तुत कराया।
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी संतोष कुमार यादव पुत्र शिव प्रसाद निवासी पड़िया थाना बरियापुर जिला मुंगेर बिहार को दोष सिद्ध पाते हुए पांच वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित करते हुए जेल भेज दिया।
जीआरपी के उपनिरीक्षक बनवारीलाल ने सात मई वर्ष 2016 को प्लेटफार्म नंबर दो तीन पर संदिग्ध हाल में एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से 50 ग्राम नशीला पाउडर बरामद होने पर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर जेल भेज दिया। विवचेना करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी इस्लाम अहमद खान ने चार गवाह प्रस्तुत कराया।
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पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी संतोष कुमार यादव पुत्र शिव प्रसाद निवासी पड़िया थाना बरियापुर जिला मुंगेर बिहार को दोष सिद्ध पाते हुए पांच वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित करते हुए जेल भेज दिया।
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