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गांजा तस्कर को दस वर्ष की कैद 

Thu, 06 Oct 2016 12:41 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर Updated Thu, 06 Oct 2016 12:41 AM IST
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Hemp traffickers ten years imprisonment
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने गांजा तस्करी करने के आरोप में एक आरोपी को दोषसिद्घ पाते हुए दस वर्ष की कड़ी कैद तथा दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित कर बुधवार को जेल भेज दिया। 

अभियोजन अनुसार देहात कोतवाली क्षेत्र के उपनिरीक्षक बृजेश सिंह ने 20 मई 2011 को दोपहर में चील्ह थाना क्षेत्र के चील्ह निवासी नन्हकू सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह को नेवढ़िया घाट से 20 किलो गांजा के साथ पकड़ा था। उसके साथ कानूनी कार्यवाही करते हुए 8-20 एनडीपीएस का मुकदमा पंजीक़ृत करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दिया था।
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अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामधर पांडेय ने पांच गवाह प्रस्तुत कराया। जिसकी सुनवाई न्यायालय ने बुधवार को किया। न्यायालय नन्हकू सिंह को दस वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई। 
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