फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Guilty of misconduct punishable by ten years

दुराचार के दोषी को दस वर्ष की सजा

Tue, 29 Mar 2016 12:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मिर्जापुर।
ब्यूरो/अमर उजाला, मिर्जापुर। Updated Tue, 29 Mar 2016 12:56 AM IST
विज्ञापन
 Guilty of misconduct punishable by ten years
रेप पीड़िता को मिला न्याय - फोटो : rape, mirzapur
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट पीएन श्रीवास्तव ने सोमवार को दुराचार के आरोपी विनय दूबे को दोष सिद्ध पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित कर जेल भेज दिया। 
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार जिगना थाना क्षेत्र के बरी दूबे निवासी आरोपी विनय कुमार दूबे के विरुद्ध थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बहन लगने वाली युवती के साथ जबरन बलात्कार करने के जुर्म में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506, भादस. में मुकदमा पंजीकृृत कर आरोप पत्र न्यायालय में दिया था।
विज्ञापन


अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता रमेंद्र शुक्ल, केके पांडेय तथा रामेश्वर सिंह ने सभी गवाहों को परीक्षित कराया। इस मामले की सुनाई न्यायालय ने सोमवार को किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


न्यायालय ने दोष सिद्ध पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख एक हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया। साथ ही आरोपी को दंडादेश की अवधि में से तीन महीने तक तनहाई में रखने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड की            राशि से 75 हजार रुपया  बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का         आदेश दिया।  
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed