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जमीन पर अनाधिकार कब्जा करने के आरोप
Updated Wed, 17 Jan 2018 12:12 AM IST
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मड़िहान। सुरक्षित जमीन पर अनाधिकार कब्जा करने के आरोप में हल्का लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसीलदार ने संस्था के प्रबंधक को नोटिस जारी किया है।
मड़िहान तहसील क्षेत्र के कोटवा गांव के सिकटही मौजा में एसएन फ्लैग्स फाउंडेशन संस्था में विभिन्न लोगों के नाम से साढ़े तीन सौ हेक्टेयर जमीन है। इसी के बीच तहसील की 21 बीघा सुरक्षित जमीन भी है। आरोप लगाया गया कि संस्था ने बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से आठ वर्ष पूर्व पांच हेक्टेयर से अधिक सुरक्षित पथरीली जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत होने पर तहसीलदार रामजीत मौर्य ने क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से मामले की जांच कराई। आरोप सही पाए जाने पर हल्का लेखपाल जसवंत सिंह ने संस्था के प्रबंधक लालमनी गुप्ता के खिलाफ 122बी की रिपोर्ट दी। तहसीलदार ने संस्तुति कर नोटिस जारी कर दिया। तहसीलदार ने बताया कि नाली, चकरोड, रास्ता, सड़क, रेलवे, खलिहान, देवस्थान, चारागाह, खेल का मैदान, होलिका, पोखरा-तालाब, पथरीली आदि की जमीन पर किसी को कब्जा लेने का अधिकार नहीं है।
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मड़िहान तहसील क्षेत्र के कोटवा गांव के सिकटही मौजा में एसएन फ्लैग्स फाउंडेशन संस्था में विभिन्न लोगों के नाम से साढ़े तीन सौ हेक्टेयर जमीन है। इसी के बीच तहसील की 21 बीघा सुरक्षित जमीन भी है। आरोप लगाया गया कि संस्था ने बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से आठ वर्ष पूर्व पांच हेक्टेयर से अधिक सुरक्षित पथरीली जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत होने पर तहसीलदार रामजीत मौर्य ने क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से मामले की जांच कराई। आरोप सही पाए जाने पर हल्का लेखपाल जसवंत सिंह ने संस्था के प्रबंधक लालमनी गुप्ता के खिलाफ 122बी की रिपोर्ट दी। तहसीलदार ने संस्तुति कर नोटिस जारी कर दिया। तहसीलदार ने बताया कि नाली, चकरोड, रास्ता, सड़क, रेलवे, खलिहान, देवस्थान, चारागाह, खेल का मैदान, होलिका, पोखरा-तालाब, पथरीली आदि की जमीन पर किसी को कब्जा लेने का अधिकार नहीं है।