फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   पति, देवर व सास को दस वर्ष की कड़ी कैद

पति, देवर व सास को दस वर्ष की कड़ी कैद

Sat, 24 Nov 2018 12:08 AM IST
Updated Sat, 24 Nov 2018 12:08 AM IST
विज्ञापन
पति, देवर व सास को दस वर्ष की कड़ी कैद

विज्ञापन

मिर्जापुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय देवकांत शुक्ला ने दहेज हत्या के जुर्म में सुनवाई करते हुए पति, देवर व सास को सुनवाई के दौरान बहू को हत्या के लिए उत्प्रेरित करने का दोषी पाते हुए पति व देवर को दस वर्ष की कड़ी कैद के साथ सास को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को एक लाख पंद्रह हजार रुपया जुर्माने से दंडित कर जेल भेज दिया।

अभियोजन अनुसार मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के सोना गिरि भेल सेक्टर निवासी एवं वादी मुकदमा दिनेश कुमार शुक्ल पुत्र अंबिका प्रसाद ने अपनी पुत्री नंदिनी की शादी 25 नवंबर 2007 को भोपाल जनपद के ही थाना पिपलानी छत्रशाल नगर निवासी विजय त्रिपाठी पुत्र वृंदावन त्रिपाठी के साथ किया था। नंदिनी का पति मिर्जापुर जनपद के थाना चुनार क्षेत्र में जेपी सीमेंट फैक्ट्री में इंजीनियर था। दहेज में चार पहिया वाहन के साथ दान-दहेज में काफी पैसा खर्च किया था। फिर भी नंदिनी के ससुरालीजन दहेज में खुश नहीं थे और चार पहिया वाहन स्कार्पियो की मांग कर रहे थे। न मिलने पर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर उसकी पुत्री नंदिनी त्रिपाठी सितंबर 2011 को अज्ञात कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। पिता की तहरीर पर थाना चुनार में धारा 498ए, 304बी, 302, 34 भादस व 3,4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोप-पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद कुमार गुप्ता ने तथ्य प्रस्तुत किए। अधिवक्ताओं की दलील पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने पति विजय त्रिपाठी, देवर अजय त्रिपाठी पुत्रगण वृंदावन त्रिपाठी को दस वर्ष का कारावास एवं सास सरोज त्रिपाठी पत्नी वृृंदावन त्रिपाठी को सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को एक लाख पंद्रह हजार रुपये जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेज दिया।
विज्ञापन








पति, देवर व सास को दस वर्ष की कड़ी कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed