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Mirzapur News: बिना पुलिस की निगरानी में मेडिकल रिपोर्ट बनाने पर कोर्ट ने किया तलब
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। मारपीट के मामले में बिना किसी पुलिस कर्मी के मेडिकल रिपोर्ट बनाए जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने ईएमओ डॉ. सत्यम सिंह को तलब किया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने आदेश में बताया कि विंध्याचल निवासी अनुज कुमार दुबे बनाम गोविंद दुबे प्रकरण में अनुज कुमार दूबे को आई चोटों के संबंध में ईएमओ डॉ. सत्यम सिंह ने प्राइवेट मेडिकल रिपोर्ट 27 जनवरी 2026 में बनाई है। रिपोर्ट बिना किसी पुलिस कर्मचारी की गैरमौजूदगी में अविधिक रूप से बनाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा जानबूझकर प्राइवेट मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है। आठ अप्रैल को अविधिक रूप से बनायी गयी रिपोर्ट के संबंध में साढ़े 10 बजे कोर्ट में उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं तो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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मिर्जापुर। मारपीट के मामले में बिना किसी पुलिस कर्मी के मेडिकल रिपोर्ट बनाए जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने ईएमओ डॉ. सत्यम सिंह को तलब किया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने आदेश में बताया कि विंध्याचल निवासी अनुज कुमार दुबे बनाम गोविंद दुबे प्रकरण में अनुज कुमार दूबे को आई चोटों के संबंध में ईएमओ डॉ. सत्यम सिंह ने प्राइवेट मेडिकल रिपोर्ट 27 जनवरी 2026 में बनाई है। रिपोर्ट बिना किसी पुलिस कर्मचारी की गैरमौजूदगी में अविधिक रूप से बनाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा जानबूझकर प्राइवेट मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है। आठ अप्रैल को अविधिक रूप से बनायी गयी रिपोर्ट के संबंध में साढ़े 10 बजे कोर्ट में उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं तो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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