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जिले में मंगलवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू

Fri, 30 Apr 2021 10:22 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Apr 2021 10:22 PM IST
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Corona curfew in the district till seven in the morning on Tuesday
मिर्जापुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया।
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जिलाधिकारी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं दिखाई देना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में प्रथम बार में एक हजार रुपये जुर्माना तथा अगली बार 10 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके साथ ही शादी विवाह में बंद स्थान में 50 तथा खुले में सौ लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। आक्सीजन के संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही अग्नि शमन विभाग से कहा गया है कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर फागिंग कराएंगे। इसके साथ ही कोरोना काल में सामान्य रूप से जारी दिशा निर्देश प्रभावी होंगे। मतगणना स्थल पर थर्मल स्कैनिंग व अन्य औपचारिकताओं के बाद ही प्रवेश मिल सकेगा। यदि किसी को सर्दी जुकाम, बुखार अथवा अन्य कोइ लक्षण मिलते हैं तो उनको वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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