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Mirzapur News: 35 साल बाद अवैध असलहा रखने और चोरी में दो दोषियों पर कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

Wed, 15 Oct 2025 01:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 15 Oct 2025 01:25 AM IST
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After 35 years, the court imposed fine on two people convicted of illegal possession of arms and theft.
मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में अवैध असलहा रखने और चोरी के एक मामले में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। कटरा कोतवाली में साल 1990 में अवैध असलहा रखने पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने आर्म्स एक्ट में दोषी विपत पासी निवासी कतरन कोतवाली देहात को दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। चुनार थाना में साल 1991 में चोरी और खनन अधिनियम का मुकदमा दर्ज था। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह द्वारा दोषी रामलखन बिंद निवासी ग्राम मेंड़ी थाना चुनार को पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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