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Mirzapur News: दहेज हत्या के मामले में आरोपी दोषमुक्त

Mon, 11 Aug 2025 12:31 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 11 Aug 2025 12:31 AM IST
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Accused acquitted in dowry death case
मिर्जापुर। अहरौरा थाने में दर्ज दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ऋचा जोशी ने पति व सास-ससुर को दोष मुक्त कर दिया है। 21 मई 2023 को कृष्णकांत ने तहरीर दी थी कि बहन दिव्या का विवाह सूरज सेठ निवासी सरिया से हुआ था। आरोप लगाया था कि शादी के बाद बहन को पति सूरज सेठ, ससुर इंद्रदेव व सास निर्मला दहेज के लिए मारते-पीटते थे। 14 जनवरी 2016 की रात को मोबाइल फोन के जरिए बहन की तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। ससुराल पहुंचने पर बताया गया कि तबीयत खराब होने पर विवाहिता को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में विवाहिता के परिजनों की तहरीर पर अहरौरा पुलिस ने मृतका के पति, सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऋचा जोशी ने फैसला सुनाते हुए बताया कि दहेज हत्या करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मृतका की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण हुई है। इस कारण तीनों आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है।
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